मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड 2024
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Toggleझारखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में व्यापक रोजगार सृजन कर बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। यह योजना राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। योजना से राज्य में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ:
- रोजगार के अवसर: इस योजना के तहत, सरकार युवाओं को विभिन्न प्रकार के उद्योगों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है।
- वित्तीय सहायता: ऋण पर 40% तक की सब्सिडी, या अधिकतम ₹5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- आसान ऋण: ₹50,000 तक के ऋण के लिए, किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष लाभ: इन वर्गों के लिए ऋण और अनुदान पर अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है।
- महिलाओं के लिए सशक्तिकरण: योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान देती है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता:
- झारखंड का स्थायी निवासी होना।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच होना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग होना (अतिरिक्त लाभों के लिए)।
- शैक्षणिक योग्यता या व्यावसायिक प्रशिक्षण होना (कुछ व्यवसायों के लिए)।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- इच्छुक आवेदक योजना के लिए Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana (CMEPG)
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
- आवेदनों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- चयनित आवेदकों को ऋण और अनुदान प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
आवेदक को योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को भी अपलोड करने होंगे
- आवेदक को Apply Online में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया अपने संदर्भ के लिए आवेदन का प्रारूप देखें। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें Click here
ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- जाति प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- आय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- योजना प्रस्ताव की प्रति& वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- रु 10 लाख और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
- यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है तो
- स्व-घोषणा पत्र &दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
- गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति & वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का महत्व:
- रोजगार सृजन: यह योजना राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में मदद करेगी।
- आर्थिक विकास: योजना से राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
- युवा सशक्तिकरण: यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगी।
- गरीबी उन्मूलन: योजना गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अतिरिक्त जानकारी:
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप झारखंड सरकार के Welfare Dept. पोर्टल CMEPG Online Application पर जा सकते हैं।
- आप जिला उद्योग कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।